जीएमडीए ने गुरुग्राम में अपनी सभी प्रमुख सड़कों पर स्पीड लिमिट साइनबोर्ड लगाने के लिए जारी की निविदा


- डीआरएससी के निर्देशों के अनुसार जीएमडीए क्षेत्र में साइनबोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई स्पीड लिमिट


 गुरुग्राम। अजय वैष्णव: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) अपने क्षेत्र में आने वाली सभी मास्टर सेक्टर सड़कों पर गति सीमा के साइनबोर्ड की स्थापना का  काम  करेगा,  प्राधिकरण ने इस कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह कार्य 5.42 करोड़ रुपये की लागत से होगा और इस कार्य को छह माह के भीतर पूरा करने का समय तय किया है। 


यह कार्य जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा पूर्व में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शहर की सभी सड़कों के लिए गति सीमा निर्धारित की गई है। 


इस कार्य क्षेत्र में जीएमडीए के मास्टर सेक्टर की सड़कों पर एक दूसरे से लगभग 300-500 मीटर की दूरी पर स्टेनलेस स्टील से बने लगभग 1920 साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। साइनबोर्ड पर भारी और हल्के दोनों तरह के वाहनों के लिए गति सीमा प्रदर्शित की जाएगी।


“जिला सड़क सुरक्षा समिति ने यह आदेश दिया था कि यात्रियों की जानकारी और जागरूकता के लिए अलग-अलग मुख्य सड़कों की स्वीकार्य गति सीमा प्रदर्शित की जानी चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा गति सीमा को परिभाषित किया गया है और जीएमडीए अब अपनी सभी सड़कों पर इन साइनबोर्ड ko लगाने का काम करेगा,” जीएमडीए के मोबिलिटी डिवीजन के महाप्रबंधक, कर्नल आर.डी. सिंघल, ने कहा।   


साइनबोर्ड के प्रावधान से यात्रियों को सड़क पर स्वीकार्य स्पीड लिमिट के बारे में जागरूक होने और अनुमत सीमा के भीतर गाड़ी चलाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इससे ट्रैफिक पुलिस विभाग को ओवर-स्पीडिंग के उल्लंघन का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। शहर की सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़क के बुनियादी ढांचे और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है।  


इसके अलावा, जीएमडीए थर्मोप्लास्टिक रंबल स्ट्रिप्स लगाकर शहर की विभिन्न सड़कों पर गति नियंत्रण उपायों को भी लागू कर रहा है जहाँ वाहनों की तेज गति से आवाजाही का पता चला है। इन गति सीमा साइनबोर्ड की स्थापना से शहर में तेज रफ्तार और तेज गति से वाहन चलाने पर रोक लगेगी।

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