गुड़गांव:
"जल्द हटेगा 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने वाहनों पर से प्रतिबंध, जिला बार एसोसिएशन गुड़गांव उतरा मैदान ए जंग में।"
10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने वाहनों पर से गैरकानूनी पाबंदी हटवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने संभाला मोर्चा।
वकीलों के रोजी रोटी कमाने के जरिये कानूनन वैद्य वाहनों पर गैरकानूनी पाबंदी स्वीकार नहीं ।
दिनांक 03.07.2024 को जिला बार एसोसिएशन गुड़गांव के प्रेसिडेंट अमरजीत यादव सेक्रेटरी सत्यनारायण राव, अन्य सदस्य एवं मुकेश कुल्थिया एडवोकेट ने इस विषय पर गुड़गांव एसडीएम श्री रविंदर कुमार जी के साथ एक मीटिंग की।
जिला बार एसोसिएशन सदस्यों ने माननीय एसडीएम के समक्ष एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किए कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार डीजल और पेट्रोल दोनों वाहनों की उम्र 15 वर्ष है एवं उसके बाद अतिरिक्त प्रत्येक 5 साल के नवीनीकरण का प्रावधान है। लेकिन वर्ष 2015 से दिल्ली एनसीआर के परिवहन विभागों ने एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का गलत हवाला देते हुए और गलत व्याख्यान करते हुए इस नवीनीकरण को अवैध रूप से प्रतिबंधित कर रखा है।
इन वाहनों को जबरन स्क्रैप या बैन करना आम जनता एवं वकील बिरादरी के अधिकारों का सरासर उलंघन है। इस प्रकार वकीलों के रोजी रोटी कमाने के जरिये कानूनन वैद्य वाहनों पर गैरकानूनी पाबंदी स्वीकार नहीं की जा सकती।
वाहनों पर यह अवैध प्रतिबंध अधिवक्ताओं को अपने वैध वाहनों का उपयोग करके आजीविका कमाने से रोकता है।
इस गैरकानूनी प्रतिबंध के कारण अधिवक्ता समाज चिंतित है एवं दयनीय स्थिति में है।
भारत के संविधान के तहत आजीविका के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन गुड़गांव जिला बार एसोसिएशन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं सकता अतः 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर से इस गैरकानूनी पाबंदी को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए अन्यथा गुड़गांव के हज़ारों वकील उचित माध्यम से इसका विरोध करने सड़क पर उतरने को तैयार हैं।
माननीय एसडीएम श्री रविंदर कुमार ने जिला बार एसोसिएशन गुड़गांव के सदस्यों को समुचित करवाई का आश्वासन दिया एवं एक कार की आरसी रिन्यू करने की एप्लीकेशन स्वीकार भी की।
इस विषय पर जिला बार एसोसिएशन गुड़गांव के सभी वर्तमान, पूर्व एवं भावी सदस्यों ने राजनैतिक भावना से ऊपर उठ कर वकील समाज के हित में, वकील बिरादरी के अधिकारों की रक्षा के लिए जबरदस्त एकता का परिचय दिया है। अब पुराने वाहनों पर ये गैरकानूनी जारी नहीं रह पाएगी एवं वकील समाज की एकता एवं जुनून से देश के करोड़ों परिवार को राहत मिल पाएगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है।