Neet UG- 24 परीक्षा मामले में छात्रों को अभी और इंतजार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सकें। कोर्ट अब 18 जुलाई को करेगा सुनवाई।
नई दिल्ली: नीट यूजी (2024) परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को मिली निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट-यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना-अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पीठ ने कहा कि कुछ याचिककर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों को केंद्र और एनटीए की ओर से दाखिल हलफनामों की प्रति अभी तक नहीं मिली है। इसी के साथ उसने मामले को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत नीट-यूजी 2024 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें पांच मई को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली तथा नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
बड़े पैमाने पर कदाचार का संकेत नहीं. केंद्र:
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी 2024’ में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि ‘‘बड़े पैमाने पर कदाचार’’ हुआ और न ही ऐसे संकेत हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। केंद्र ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने किया और विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार अंक वितरण में घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण किया गया जो बड़े पैमाने पर कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में दिखता है जिससे किसी अनियमितता का संकेत नहीं मिलता।नीट-यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि कृपांक के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक प्राप्त करने में मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र ने कहा कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसिलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रहे चार चरणों में की जाएगी।
एनटीए का भी हलफनामा: इस बीच, प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शीर्ष न्यायालय में अलग से एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया और कहा कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट-यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा।’’ उसने हलफनामे में प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने-ले जाने और वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारियां दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।