बलात्कार के आरोपी युवक को 20 साल के कारावास की सजा


बलात्कार के आरोपी युवक को 20 साल के कारावास की सजा

बागपत:- खेकड़ा थाना क्षेत्र के गाँव की 8 साल की बच्ची के साथ सन 2021 में बलात्कार के आरोपी युवक राज धामा को जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लुसिव पोक्सो कोर्ट श्रीमान संजीव कुमार ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दिनांक 23.05.021 को पीड़िता गांव संकरौद में अपने पड़ोसी अभियुक्त राज के घर गाय को रोटी देने के लिए गई थी आरोपी युवक ने अपने घर में बने कमरे में ले जाकर जबरन 8 साल की  बच्ची से रेप किया जिसको दोष मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कारावास सुनाया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह/साक्ष्य पेश किए गए ।

अभियोजन/पीड़िता के अधिवक्ता समोद पँवार ने कहा कि 8 साल की बच्ची के साथ जो क्रूरता की गई उसके लिए निर्णय देर से सही किंतु संतोषजनक निर्णय कोर्ट ने दिया है जिससे पीड़िता के परिजन भी संतुष्ट हैं।

अधिवक्ता समोद पँवार ने बताया धारा 376AB, आईपीसी,व धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास व 50,000 अर्थदण्ड दिया गया एवं जुर्माना जमा न करने की दशा में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।





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