`गुरुग्राम: 10 दिसंबर 2024`
दिनांक 10.12.2024 को पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विरेद्र विज IPS के आदेशानुसार सहायक पुलिस आयुक्त यातायात हाईवे/मुख्यालय श्री विकास कुमार HPS की देखरेख में यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा दिनांक 09.12.2024 व 10.12.2024 को कार्यवाही करते हुए 42 डीजल ऑटो को इम्पाऊण्ड किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशानुसार डीजल ऑटो को दिनांक 31.12.2024 के बाद जिला गुरूग्राम में नहीं चलाने बारे समय अवधि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। इन आदेशों बारे सभी डीजल ऑटो चालकों को निरंतर अवगत कराया जा रहा था, परंतु अभी तक इन डीजल ऑटो चालकों द्वारा अपने डीजल ऑटो जिला गुरूग्राम में चलाना जारी रखा है। (CAQM) के आदेशों की अनुपालना में यातायात पुलिस गुरूग्राम द्वारा सभी डीजल ऑटो चालकों के विरूद्ध जिला गुरूग्राम में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर इम्पाऊण्ड किया जा रहा है। इसलिए सभी डीजल ऑटो चालको को निर्देश दिया जाता है कि सभी डीजल ऑटो चालक डीजल ऑटो को गुरूग्राम क्षेत्राधिकार में नहीं चलाए, अन्यथा इन डीजल ऑटो को इम्पाऊण्ड कर दिया जाएगा। दिनांक 01.01.2025 से जिला गुरूग्राम में केवल सी0एन0जी व इलैक्ट्रिक ऑटो का ही संचालन मान्य होगा।